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आपको इन पांच कैश ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स दे सकता है नोटिस।जानिए इसके सभी नियम, नही तो बाद में होगा नुकसान

आपको इन पांच कैश ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स दे सकता है नोटिस।जानिए इसके सभी नियम, नही तो बाद में होगा नुकसान

दोस्तों आपको हम इस आर्टिकल में  बहुत कुछ स्पेशल नॉलेज देने वाले है जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद है इसलिए आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े और दोस्तो के साथ भी शेयर करे। दोस्तो जैसा कि पता आपको इस समय भारत सरकार ऑनलाइन रुपयों के ट्रांजेक्शन को काफी बढ़ावा दे रही है। और नगदी में भुगतान को लेकर बहुत सारे कड़े रूल्स भी बनाये गए है। अगर आप ज्यादा मूल्य वाले बस्तुओं को खरीदने के लिए भुगतान नगद करते है तो यह भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। हो सकता है आयकर विभाग जे तरफ से आपके ऊपर जांच भी बैठा दिया जाय। आपको मालूम होना चाहिए कि नकद लेन देन पर इनकम टैक्स अधिकारी कड़ी नजर रखते है। यदि आप अपनी सीमा से अधिक का नगद में लेन देन करते है तो आपको म्यूचल फन्ड हाउस, ब्रोकरेज, बैंक, और सम्पतियों के रजिस्टार जैसे संस्थाओं को कर बिभाग को सूचित करना होगा । नही तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है तो चलिए जान लेते है इस उच्च मूल्य वाले नकद लेन देन वाले मामले के बारे में बिस्तार से, जिसकी बजह से आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

1 बैंक खातों में नगद जमा करना


दोस्तों सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड )ने एक बैंक या एक सहकारी बैंक बीके लिए वित्तीय बर्ष के दौरान  10 लाख रुपये या उससे अधिक की कुल नगद जमा राशि की रिपोर्ट करना अनिवार्यता कर दिया है। इस नियम की बजह से बैंको को किसी भी हाल में आयकर विभाग को रिपोर्ट करना ही होगा।



2 एफडी में नकद जमा है तो?


सीबीडीटी ने कहा है यदि कोई ब्यक्ति एक या एक से अधिक सावधि जमा(एफडी) एक वित्तीय बर्ष में 10 लाख या उससे अधिक जमा करता है  तो बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी।इसलिए ध्यान रखे अगर आप 10 लाख की सीमा को क्रॉस कर जाते है तो आपको आयकर बिभाग का नोटिस मिल सकता है।



3 क्रेडिट कार्ड से बिल भुगतान करते है तो


जैसा कि आपको पता है कि भारत मे करोड़ो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे है और बैंक भी आसानी से क्रेडिट कार्ड कम सैलेरी वाले को भी आसानी से उपलब्ध करा रही है। इसलिए ध्यान रखिये अगर आप एक साल में 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान अपने क्रेडिट कार्ड से करते है तो उस स्थिति में आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। इसलिए आप इसे अपने ध्यान में रख लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करे।



4 संपत्ति का लेन देन


अगर आप किसी भी सम्पति को जो 30 लाख रुपये या उससे अधिक होगी, तो आपके नाम करने से पहले जो सम्पति रजिस्टार होगा ओ आयकर विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा।



5 शेयर, म्यूचल फन्ड, डिबेंचर और बांड की खरीद पर


आपको बता दे बांड या डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियों को भी अनिवार्यता रूप से किसी भी ब्यक्ति से 10 लाख रुपये की प्राप्ति  पर आयकर बिभाग को सूचना देनी होंगी।





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